प्रभारी निरीक्षक थाना इब्राहिमपुर द्वारा उप जिलाधिकारी टांडा क्षेत्राधिकारी टांडा एवं विभाग को इब्राहिमपुर थाना अंतर्गत अवैध यूरिया के मिलने की जानकारी दी गयी ।
जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उपजिलाधिकारी टांडा, क्षेत्राधिकारी टांडा, जिला कृषि अधिकारी एवं प्रभारी निरीक्षक थाना इब्राहिमपुर के द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। मौके पर पाया गया कि एक बोलोरो पिकअप पर यारा फर्टिलाइजर कंपनी की कृषि क्षेत्र मे उपयोग की जाने वाली अनुदानित यूरिया लदी थी एवं उक्त पिकअप मीरानपुर सदर अली में स्थित एक बंद पड़ी राइस मिल के भीतर खड़ा था।
राइस मिल के भीतर वाणिज्यिक वाहनों में उपयोग होने वाले डीजल एग्जास्ट फ्लुएड/ एक्वस यूरिया सॉल्यूशन तैयार करने का संयंत्र एवं इस कार्य में उपयोग होने वाले पानी फिल्टर्ड पानी के लिए आर रो प्लांट स्थापित पाया गया। तैयार उत्पाद को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम का इस्तेमाल करते हुए बाल्टी में पैक कर गैर जनपदों में भेजे जाने की जानकारी मिली । तैयार उत्पाद की बाल्टी पर लिखी सूचना अनुसार डीजल एग्जास्ट फ्लुएड/ एक्वस यूरिया सॉल्यूशन वाहनों के एक्जास्ट सिस्टम के एमिशन के मानकों को पूरा करने के लिये प्रयोग होने वाली तकनीक में प्रयोग किया जाता है।
पिकअप पर पचासी बोरी यूरिया लदी थी जिसके बाबत पिक अप के ड्राइवर से पूछे जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने यूरिया गुप्ता बीज भंडार विशेश्वरगंज बस्ती से कल देर शाम में लोड किया और रात को उक्त फैक्ट्री पर पहुंचे।
मौके पर फैक्ट्री का संचालन श्री विशाल एवं जय गणेश नामक व्यक्तियों द्वारा अन्य के साथ किया जा रहा था जिनके द्वारा बताया गया कि उक्त संयंत्र के मालिक श्री विवेक निवासी हरैय्या बस्ती है। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त यूरिया का उपयोग डीजल एग्जास्ट फ्लुइड तैयार करने में किया जाता है एवं खाली हुई बोरियों को तत्काल जला दिया जाता हैं। जिससे यह स्पष्ट हुआ कि अनुदानित नीम लेपित यूरिया का डायवर्सन कर अनियमित तरीके से औद्योगिक उपयोग में लाया जा रहा है।
यूरिया के अतिरिक्त अन्य बरामद सामग्रियों के संबंध में थाना- इब्राहिमपुर के स्तर से अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है एवं उक्त संयंत्र को सील कर दिया गया है । उक्त बरामद 85 बोरी अवैध यूरिया एवं बोलेरो पिकअप को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के उल्लंघन के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई करते हुए सीज कर थाना इब्राहिमपुर को सुपुर्द कर दिया गया। यूरिया का एक नमूना विहित किया गया जिसे परीक्षण हेतु प्रयोगशाला प्रेषित कराया जा रहा है.
प्रकरण मे नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय की अनुमति प्राप्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफ आई आर दर्ज करने की करवाई कराई जाएगी.