संवाददाता संदीप जायसवाल
टाण्डा अम्बेडकर नगर। विवाहिता को दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर घर से भगा देने के मामले में कोतवाली पुलिस ने मारपीट व दहेज उत्पीड़न अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर दी है।
कोतवाली टाण्डा क्षेत्र के ग्राम चिंतौरा खुर्द की रहने वाली हलीमा खातून पुत्री मुख्तार अहमद ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका विवाह गांव के रहने वाले शाहबाज खान के साथ 2022 में मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ था । विदा होकर जब वह ससुराल गई तो स्त्री धर्म का पालन करती रही कुछ दिन तक सब कुछ ठीक-ठाक रहा । लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद पति शाहबाज खान बात-बात पर मुझे मारने-पीटने लगा और दहेज की मांग करने लगा। 50 हजार रुपए और मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर 10 अगस्त 2024 को दोपहर 3:00 बजे पति शहबाज खान ससुर सफीउल्लाह खान सास मुनकी खातून नंद रेशमा खातून और देवर सलमान ने अपशब्द कहते हुए लाठी डंडा व लात घुसों से मारपीट कर घर से भगा दिया। हलीमा खातून अपने पिता के घर पर आकर रहने लगी अब मेरा से पति सहवाग मोबाइल से जान से मारने की धमकी दे रहा है। जिससे पूरा परिवार डाला और सहमा हुआ है। मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कोतवाली के उपनिरीक्षक अजय कुमार को सौंपी है।